

धार जिला ब्योरों गोपाल मारु की रिपोर्ट।
धार 10 जुलाई 2026जिले में सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर हो रही वृद्धि और उनमें होने वाली जनहानि को देखते हुए, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, अब जिले की राजस्व सीमा के भीतर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन प्रदान नहीं किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए आई.एस.आई. मार्का हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और इसका पालन न करना जीवन के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। यह आदेश 10 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है और 06 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए लागू रहेगा। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल न दें; ऐसा न करने पर संबंधित पंप संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम या आदेश के अतिरिक्त प्रभावी रहेगा, हालांकि चिकित्सा संबंधी आपातकालीन स्थितियों (Medical Emergency) में इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। चूंकि यह आदेश जनहित में है और सभी नागरिकों व पेट्रोल पंप संचालकों को संबोधित है, इसलिए इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। सभी से आग्रह है कि वे सड़क सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण निर्णय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
जिले में ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु औचक निरीक्षण टीमों का गठन








